#Draft: बिलासपुर में 'No Plastic Zone' अभियान शुरू, 10 प्रमुख बाजार शामिल।
निगम की टीम करेगी औचक निरिक्षण, सिंगल युज प्लास्टिक का उपयोग करने पर लगेगा भारी जुर्माना
बिलासपुर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और प्रदुषण मुक्त बनाने के लिये एक बडा कदम उठाया है। शहर के 10 सबसे व्यस्त और प्रमुख बाजारों को पूरी तरह 'No Plastic Zone' घोषित कर दिया गया है।
बिलासपुर । बिलासपुर को कचरा मुक्त और सुंदर बनाने के उदेश्य से नगर निगम प्रशासन ने शहर के प्रमुख बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत गोलबाजार, सदर बाजार और नेहरू चौक सहित 10 इलाकों को 'No Plastic Zone' बनाया गया है।

- कार्रवाई और जब्ती: निगम की स्वच्छता टीम ने व्यापार विहार, पुराना बस स्टैंड और अन्य प्रमुख बाजारों में औचक निरीक्षण कर प्रतिबंधित सिंगल-यूज (एकल उपयोग) प्लास्टिक व पॉलीथिन जब्त किए हैं।
- जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा निरंतर आर्थिक जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि लोग दोबारा इनका इस्तेमाल न करें।
- जन-जागरूकता: निगम अधिकारियों व जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में दुकानदारों को समझाइश दी जा रही है कि वे प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े या जूट से बने पर्यावरण-अनुकूल थैलों का उपयोग करें।
- प्रशासन की चेतावनी: निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग जारी रखने पर भविष्य में और अधिक कठोर कानूनी कार्रवाई व भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
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